चंडीगढ़- पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने आज 9 मई 2025 को “नो वर्क डे” घोषित किया है। यह फैसला वर्तमान में सीमा क्षेत्रों में चल रहे तनाव और चंडीगढ़ में जारी ब्लैकआउट की स्थिति को देखते हुए लिया गया है। एसोसिएशन के सचिव द्वारा गुरुवार देर रात को जारी एक आधिकारिक नोटिस में बताया गया कि बार के सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि हालात की संवेदनशीलता और अलगाववादी ताक़तों से उत्पन्न संभावित खतरे को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
नोटिस में कहा गया है कि सभी बार सदस्यों की सुरक्षा और हितों को ध्यान में रखते हुए 9 मई को हाईकोर्ट में किसी भी प्रकार का कार्य नहीं होगा। इस निर्णय को एसोसिएशन द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया है ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके और कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाये रखा जा सके।
गौरतलब है कि बीते कुछ दिनों से सीमावर्ती इलाकों में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं और चंडीगढ़ में बिजली आपूर्ति बाधित है। इस कारण से हाईकोर्ट के कार्य पर भी इसका असर पड़ा है।