जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी की ओर से श्रम विभाग के सहयोग से सब-डिवीजन गिद्दड़बाहा के बस स्टैंड पर अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया।

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गिद्दड़बाहा/श्री मुक्तसर साहिब, 01 मई 2025

पंजाब राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण , एस.ए. स. नगर निगम ( मोहाली ) के निर्देशानुसार, श्री राज कुमार , माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश- साहित्य- अध्यक्ष , जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण , श्री मुक्तसर साहिब के मार्गदर्शन में , आज उप-मंडल गिद्दड़बाहा के बस स्टैंड पर श्री हिमांशु अरोड़ा , सिविल जज ( वरिष्ठ डिवीजन )/ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट- साहित्य- सचिव , जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया ।

आज के सेमिनार में विभिन्न संस्थानों में कार्यरत श्रमिकों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई तथा बताया गया कि यह केवल श्रमिकों का मामला नहीं है, बल्कि उन लोगों का भी मामला है जो हृदयहीन आर्थिक शोषण, अन्याय , उत्पीड़न और अमानवीय व्यवस्था से पीड़ित हैं। इनमें लाखों बेरोजगार और भूखे लोग शामिल हैं जो शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं जैसी बुनियादी आवश्यकताओं से वंचित हैं। जनसंख्या का लगभग आधा हिस्सा महिलाओं का है, जो न केवल आर्थिक शोषण बल्कि अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य प्रकार के भेदभाव से भी पीड़ित हैं। 19वीं सदी के मध्य में लोग जागरूक हुए और एकजुट होकर काम के घंटे कम करने के लिए संघर्ष करने लगे । अमेरिकी और कनाडाई मजदूरों के संघ ने आठ घंटे के कार्यदिवस की मांग को लेकर 1 मई 1886 को हड़ताल का आह्वान किया। शिकागो शहर में पुलिस ने हड़ताली मजदूरों पर गोलियां चला दीं , जिसमें दो मजदूरों की मौत हो गई। 4 मई को विरोध प्रदर्शन के रूप में फिर भड़की गोलीबारी में छह श्रमिक शहीद हो गए। 11/11/1887 को पुलिस ने मजदूर नेताओं ऑगस्ट स्पाइस, अल्बर्ट पार्सन्स , अल्फ्रेड फिशर , जॉर्ज एंजेल्ल , ऑस्कर नेबे , सैमुअल फील्डन और जॉर्ज एंजेल्ल को इन घटनाओं से जोड़कर फांसी पर लटका दिया। आज शिकागो आंदोलन ही वह कारण है जिसके कारण श्रमिकों को प्रतिदिन 8 घंटे काम करने का अवसर मिलता है। स्पाइस ने फांसी से पहले कहा था , “आप मुझे फांसी पर लटकाकर मेरी आवाज का गला घोंट सकते हैं , लेकिन मेरी चुप्पी आपके लिए मेरे भाषण से भी ज्यादा खतरनाक होगी।”

1-5-1890 को पेरिस में इंटरनेशनल वर्किंग मेन्स एसोसिएशन ने निर्णय लिया कि शिकागो के शहीदों की याद में हर साल 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाना चाहिए । 25 जून 1893 को शिकागो के हे मार्केट में शहीदों की प्रतिमाएं स्थापित की गईं। लेनिन ने कहा था , ” मज़दूर को उसके श्रम का भुगतान उसका पसीना सूखने से पहले ही कर दिया जाना चाहिए।”

इस अवसर पर माननीय सचिव ने श्रमिकों के कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर प्रचार सामग्री भी वितरित की गई। इसके अतिरिक्त माननीय सचिव महोदय ने बताया कि दिनांक 10.05.2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। यदि कोई पक्षकार अपने मामले का समाधान राष्ट्रीय लोक अदालत में कराना चाहता है तो वह संबंधित माननीय न्यायालय में आवेदन देकर अपना मामला राष्ट्रीय लोक अदालत में दायर करवा सकता है। इसके अलावा अधिक जानकारी के लिए पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं अथॉरिटी के टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 या सीधे जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है ।