‘खान सर सरेंडर नहीं करेंगे’, उनके वकील ने क्या बताया? कब दायर होगी जमानत अर्जी?

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पटना में खान सर के वकील अधिवक्ता अरविंद कुमार महुआर ने कहा कि उनके मुवक्किल के आत्मसमर्पण का कोई सवाल नहीं है. क्योंकि कानून में अग्रिम जमानत का विकल्प उपलब्ध है. उन्होंने बताया कि अगले कार्यदिवस पर अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की जाएगी. वकील ने दावा किया कि खान सर पर गोली चलाने या किसी पर हमला करने का कोई प्रत्यक्ष आरोप सिद्ध नहीं हुआ है. उन्होंने कहा कि घटना में इस्तेमाल हथियार लाइसेंसी था और फायरिंग में खान सर की कोई भूमिका नहीं थी. उनके अनुसार, मामले में कानूनी प्रक्रिया के तहत अदालत से राहत मांगी जाएगी.